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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के साथ साथ प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री विधवा योजना लागू की गयी है, जिसमे कल्याणी के विवाह उपरांत दो लाख रूपए राशि का प्रावधान रखा गया हैI  इस घोषणा के परिपालन में इस विभाग में संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश में निवासरत  कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता  उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारम्भ की गयी है I

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता के पात्रता के मापदण्ड

  1. कल्याण व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,
  2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो,
  3. कल्याणी आयकरदाता न हो,
  4. कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित घोषित नियम,उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मधारियो/अधिकारियों से है I
  5. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो

अन्य शर्ते

  1. योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है I
  2. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है, उस व्यक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो,
  3. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचारित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा,
  4. कल्याणी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह सम्पन्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देह होगा,
  5. यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है,कल्याणी का पति दिव्यांग है अथवा दोनों दम्पति दिव्यांग हो तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देह होगा I
  6. कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगाI एकल विवाह भी मान्य होगेI
  7. कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्त रुप से कल्याणी व उसके पति की होगी,
  8. विवाह होने की तिथि से एक वर्ष अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा,विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे I

सहायता राशि

  1. सहायता राशि रुपये 2.00 लाख कल्याणी के बैंक बचत खाते में जमा की जाएगी,
  2. कल्याणी विवाह सहायता राशि पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही देह होगी I
  3. कल्याणी के विवाह उपरांत 7 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद होने पर दी सहायता राशि कल्याणी से वसूल की जाएगीI
  4. कल्याणी का विवाह पंजीयन व सहायता राशि का भुगतान उस जिले से किया जाएगा जिस जिले में विवाह संपन्न हुआ है I भले ही कल्याणी प्रदेश के किसी भी अन्य जिले की निवासी हो I
  5. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवम् निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2018 से सम्पन्न हुए विवाह हेतु ही दिया जाएगा I उक्त आदेश के पूर्व के विवाह योजना अंतर्गत मान्य नही होंगे

आवश्यक दस्तावेज़

  1. कल्याणी व उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र I
  2. कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी I
  3. कल्याण व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र I
  4. कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्प्ष्ट प्रदर्शित हो I
  5. कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति ( यदि हो तो) I
  6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति I
  7. कल्याणी के पूर्व पति का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र की उक्त मृत्यु पत्र प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों,
  8. कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्व प्रमाणित घोषित पत्र I
  9. कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र I
  10. कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषित पत्र I
  11. कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषित पत्र, कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी नहीं है I(पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं)

नोट : 6.7 से 6.11 तक के स्व प्रमाणित घोषित पत्र प्रारूप परिशिष्ट-ब अनुसार है कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ I

आवेदन पत्र देने की प्रकिया व अभिलेखों का संधारण

  1. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-अ) में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ सहित जमा करने होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है,भले ही  दम्पति उस जिले में निवासरत न हो I
  2. कलेक्टर एवं संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय किये गये आवेदन की पावती (परिशिष्ट-स) संबंधित कार्यालय को आवेदिका को देना अनिवार्य होगा I
  3. संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी (रजिस्टर) निम्न तालिका अनुसार संधारित की जाये व समस्त दस्तावेजों को एक नस्ती में पंजीबदध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जाए I

क्रम. स.

आवेदन दिनांक

आवेदिका का नाम

समग्र आईडी

पूर्ण पता

मोबाईल

पति का नाम

आवेदन का स्थिति

रिमार्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दस्तावेज़ परीक्षण समिति

दस्तावेज़ परीक्षण समिति निम्नानुसार होगी -

1

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

अध्यक्ष

2.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

सदस्य

3.

सहायक आयुक्त/जिला संयोजक,आदिम जाति कल्याण

सदस्य

4.

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

सदस्य

5.

संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

सदस्य सचिव

उपयुक्त समिति प्राप्त आवेदन पर अनुशंसा सहित अभिलेखों का परीक्षण कर पत्रानुसार स्वीकृति/अस्वीकृत हेतु जिला क्लेक्टर को प्रेषित करेंगे I

स्वीकृतकर्ता अधिकारी

  1. कल्याणी विवाह सहायता योजना की स्वीकृत कर्ता अधिकारी जिला क्लेक्टर होंगे I
  2. आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर स्वीकृत अथवा कारण सहित अस्वीकृत की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है I अस्वीकृत किये गये आवेदन को कारण सहित समय-सीमा में आवेदिका को अवगत कराया जाना होगा I

अपीलीय अधिकारी

समय-सीमा में आवेदन का निराकरण न किये जाने अथवा आवेदन अमान्य किये जाने पर आवेदिका द्वारा निम्नानुसार अपील की जा सकेगी I

प्रथम अपीलीय अधिकारी

समयावधि

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

समयावधि

संभागीय आयुक्त

30 कार्य दिवस

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

30 कार्य दिवस

बजट प्रावधान

योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा बजट प्रावधान किया जाकर कराया जाएगा I कार्यवाही प्रचलन में हैं, मद के विवरण से पृथक से अवगत कराया जाएगा I

प्रतिलिपि

  1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
  2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश I
  3. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग I
  4. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग I
  5. प्रमुख सचिव,लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतुI
  6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल I
  7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल I
  8. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल I
  9. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश I
  10. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल I
  11. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण I
  12. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण I
  13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश,भोपाल I
  14. प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु I

(सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित)

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु आवेदन प्रारुप(परिशिष्ट-अ)

प्रति,

  1. क्लेक्टर,

जिला ..........................................मध्यप्रदेश I

  1. संयुक्त/ उप संचालक,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिला ...........................................मध्यप्रदेश I

(आवेदिका व आवेदिका के पति का नवीन पासपोर्ट साइज़ का फोटो चिपकाएँ )

विषय - मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता प्रदान करने वाला I

भाग एक - आवेदिका की जानकारी

  1. आवेदिका की 9 अंको की समग्र आईडी क्रमांक
  2. आवेदिका का 12 अंको का आधार कार्ड नम्बर
  3. आवेदिका का नाम ........................................................................................
  4. जाति वर्ग ...........................................
  5. आवेदिका का जन्म तिथि ........../....../.................आयु .........................
  6. आवेदिका का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर ............................................
  7. कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता..........................................
  8. स्व.पति का नाम .............................पूर्व विवाह होने की दिनांक ............
  9. स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक ................एवं दिनांक .................
  10. क्या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है ? हाँ / नहीं .यदि हाँ तो बीपीएल कार्ड क्रमांक .........................जारी दिनांक ...................
  11. क्या आवेदिका आयकरदाता है ?    हाँ /नहीं

आवेदिका की वार्षिक आय ...........................................................................

  1. क्या आवेदिका शासकीय कर्मचारी/अधिकारी हैं ? हाँ / नहीं
  2. क्या आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हाँ / नहीं
  3. क्या आवेदिका दिव्यांग  हैं ? हाँ / नहीं, यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार ..........................प्रतिशत..............................
  4. आवेदिका का बचत खाता नम्बर की जानकारी

बचत खाता नम्बर

बैंक का नाम व पता

आईएफएस कोड नम्बर

 

 

 

  1. आवेदिका के नाबालिक बच्चों की जानकारी ( यदि है तो )
  • बच्चे का नाम ........आयु ........लिंग ............. समय आईडी ..................
  • बच्चें का नाम ......आयु ........लिंग ............ समय आईडी ....................

भाग दो - आवेदिका के पति की जानकारी

  1. आवेदिका के पति की समय आईडी क्रमांक
  2. आवेदिका के पति का आधार कार्ड नम्बर
  3. आवेदिका के पति का नाम.....................................................................
  4. आवेदिका के पति के पिता/अभिभावक का नाम ......................................
  5. आवेदिका के पति की जाति वर्ग ............(एससी./एसटी/ओबीसी/सामान्य)
  6. आवेदिका के पति की जन्म तिथि ......./......./.........आयु................
  7. आवेदिका के पति का मोबाईल नम्बर .......................................................
  8. आवेदिका  के पति का मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता..........................जिला...............जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम..............
  9. क्या आवेदिका के पति की पूर्व से कोई पत्नी थी अथवा नहीं ? हां / नहीं
  10. यदि हां तो पुनर्विवाह का कारण ( तलाकशुदा/मृत )...............................
  11. क्या आवेदिका का पति दिव्यांग हैं ? हां / नहीं

यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार .................. प्रतिशत ........................

आवेदिका के पति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग तीन - विवाह की जानकारी

  1. विवाह दिनांक .................विवाह स्थान .......................................................
  2. विवाह स्थल के जिले का नाम........................................................................
  3. विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र किस जिले से जारी हुआ है .................................
  4. विवाह पत्र क्रमांक ...................................... जारी होने की दिनांक ................
  5. विवाह के समय आवेदिका की आयु ..........आवेदिका के पति की आयु.............
  6. क्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह किया गया है       हां / नहीं

यदि हां तो विवाह आयोजित कराने वाले स्थानीय निकाय का नाम...............................जिला ..............................................

दिनांक.................                         स्थान ..........................

आवेदिका के पति के हस्ताक्षर/                 आवेदिका के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान                            अंगूठे का निशान

संलग्न दस्तावेज़ का विवरण दें –

1.

2.

स्व प्रमाणित घोषित पत्र (परिशिष्ट - ब )

मै......................................पति ................................... निवास...................................सत्यनिष्ठ से यह घोषित करती हूं, कि मैं

  1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
  2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है,
  3. आयकरदाता नहीं हूं,
  4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
  5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,
  6. मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही मेरा पति था,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है I यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता हैI यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त  कर ली गई हैं तो मुझसे मुख्यमंत्री कल्याणीं विवाह सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है I

दिनांक.................

स्थान.................

आवेदिका के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान

पावती (परिशिष्ट - स)

कार्यालय क्लेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण                ...............................जिला...................................म.प्र.

क्रमांक....................                                 दिनांक.........................

श्रीमती...............................................समग्र आईडी...................................................................

पति...............................समय आईडी .......................................निवासी......................................

ग्राम/नगर...........................................................................................

तहसील/विकासखण्ड........................जिला...........................................म.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा     प्राप्त किया गया I

दिनांक.................

स्थान...................

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

क्लेक्टर,संयुक्त/उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिला...........................मध्यप्रदेश

स्वीकृति आदेश

कार्यालय क्लेक्टर...................जिला .....................म.प्र.

क्रमांक ......................                        दिनांक.....................

प्रमाणित किया  जाता है कि श्रीमती.........................................................................................

पति..........................................निवासी ग्राम/नगर ............................................. .................

तहसील/विकासखण्ड....................................जिला .....................................म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है I

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है -

  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मे निर्धारित पात्रता के मापदण्ड को पूर्ति होने के कारण विवाह सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है I

दिनांक .......................

स्थान...........................

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

क्लेक्टर,

जिला.................मध्यप्रदेश

अस्वीकृत आदेश

कार्यालय क्लेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

..............................जिला............................म.प्र.

क्रमांक.........................                        दिनांक...................

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..........................................................................................

पति.................................निवासी  ग्राम/नगर .......................................................................

तहसील/विकासखण्ड.............................. जिला ...............................म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है I

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है -

  1. दंपति का मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र                      हां/नही
  2. कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र                        हां/नहीं
  3. कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में   हां/नही

उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेक हो,

  1. कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समय आईडी                      हां/नहीं
  2. कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र                             हां/नहीं
  3. कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व            हां/नहीं

आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो I

  1. समक्ष अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति               हां/नहीं
  2. कल्याण का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र              हां/नहीं
  3. कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित         हां/नहीं

घोषणा पत्र

कल्याणी के पति परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस             हां/नहीं

आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र            हां/नहीं

उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नीं नहीं है (पूर्व से अविवाहित होने

की स्थिति में लागू नहीं)

कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईट के दो-दो फोटोग्राफ व दंपति     हां/नही

का विवाह का समय का संयुक्त फोटोग्राफ

दिनांक..................

स्थान.....................

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

क्लेक्टर,संयुक्त/उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिला.......................मध्यप्रदेश

 

योजना को विस्तार से जानने व संबंधित अद्यतन के लिए दी गयी लिंक में देखें

स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार का समग्र विवाह पोर्टल

Last Modified : 2/22/2020



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